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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने (व्यास जी तहखाना) के अंदर नियमित पूजा-अर्चना करने की अनुमति दे दी है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने की अनुमति दी है

Akhileshअपडेटेड Jan 31, 2024 पर 3:53 PM
Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार
Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद (Varanasi Gyanvapi mosque) के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने (व्यास जी तहखाना) के अंदर नियमित पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी है।

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने की अनुमति दी है। वकील ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा।

अदालत ने दिन की शुरुआत में अपनी सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन को अगले सात दिनों में इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "...पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।" जैन ने कहा, "हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की इजाजत दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।"

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