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Indian Railway करता है खोए हुए सामान की भरपाई, जानें आप कैसे उठा सकते हैं फायदा

Indian Railway: कभी आपका भी सामान चलती ट्रेन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन के वेटिंग रूम से चोरी हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी भरपाई रेलवे करेगा। रेलवे के कानून के मुताबिक भारतीय रेलवे को खोये हुए सामान की कीमत का कैलकुलेशन करने के बाद चोरी हुए सामान का मुआवजा यात्री को देना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 26, 2022 पर 9:08 AM
Indian Railway करता है खोए हुए सामान की भरपाई, जानें आप कैसे उठा सकते हैं फायदा
Indian Railway: कभी आपका भी सामान चलती ट्रेन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन के वेटिंग रूम से चोरी हुआ है।

Indian Railway: कभी आपका भी सामान चलती ट्रेन, रेलवे स्टेशन, स्टेशन के वेटिंग रूम से चोरी हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी भरपाई रेलवे करेगा। रेलवे के कानून के मुताबिक भारतीय रेलवे को खोये हुए सामान की कीमत का कैलकुलेशन करने के बाद चोरी हुए सामान का मुआवजा यात्री को देना होगा। हालांकि, रेलवे से इस मुआवजे को पाने के लिए यात्री को एक प्रोसेस का पालन करना होगा, जिसके बाद उन्हें मुआवजा मिल जाएगा।

ये है तरीका – ऐसे करनी होगी भारतीय रेलवे में शिकायत

भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार चलती ट्रेनों में सामान की चोरी, डकैती होने या डकैती के हालात में यात्रियों को रेलवे कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या GRP एस्कॉर्ट से कॉन्टेक्ट करना होगा। रेलवे आपको एक FIR फॉर्म देगा, जिसे आपको सावधानी से भरकर जमा करना होगा। आपकी शिकायत मिलने के बाद थाना पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस को किसी अपराध की शिकायत करने के बाद यात्री अपनी यात्रा को पूरी कर सकता है। उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यात्री शिकायत करने के बाद प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बनी हुई RPF सहायता चौकियों पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सिर्फ इन्हें नहीं मिलेगा मुआवजा

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