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भारत को मिला डेटा संरक्षण कानून, नागरिकों की निजता और गोपनीयता की होगी रक्षा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त, 2023 को Digital Personal Data Protection Bill को अपनी सहमति दी। ये विशिष्ट कानून देश को मिला जो नागरिको के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। विधेयक को 7 अगस्त को लोकसभा द्वारा और 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। कानून नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करता है

Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Aug 12, 2023 पर 9:01 AM
भारत को मिला डेटा संरक्षण कानून, नागरिकों की निजता और गोपनीयता की होगी रक्षा
राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब ये कानून बन गया है। लिहाजा सरकार DPDP Law के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी

Data Protection Law:  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने 11 अगस्त, 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill) को अपनी सहमति दी। इससे भारत को एक विशिष्ट कानून मिला जो एक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। लंबे समय से प्रतीक्षित कानून 7 अगस्त को लोकसभा (Lok Sabha) द्वारा और 9 अगस्त को राज्यसभा (Rajya Sabha) द्वारा पारित किया गया था। कानून विशेष रूप से नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करता है। ये कानून दिशानिर्देश स्थापित करता है कि व्यक्तियों के डेटा का उपयोग निजी या सरकारी संस्थाओं द्वारा कैसे किया जा सकता है।

अब जब कानून बन गया है, तो सरकार डीपीडीपी कानून (DPDP Law) के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

DPDP Law में नये मापंदडों को किया जायेगा परिभाषित

यदि DPDP कानून, अपने वर्तमान स्वरूप में, एक विधायी ढांचा प्रदान करता है, तो नियम बनाने की प्रक्रिया इसके विशिष्ट मापदंडों को परिभाषित करेगी। उदाहरण के लिए, मौजूदा कानून यह निर्धारित करता है कि सरकार उन देशों की पहचान करेगी जहां डेटा ट्रांसफर निषिद्ध है। नियम-बनाने वाली प्रक्रियाएं उन मानदंडों को स्थापित करेंगी जिनके आधार पर किसी देश को इस डेटा ट्रांसफर प्रतिबंध सूची में शामिल करने के लिए नामित किया जा सकता है।

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