सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जल्लीकट्टू (Jallikattu), कंबाला (Kambala) और बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत देने वाले कानूनों की संवैधानिकता पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के उस कानून की वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत सांडों से जुड़े खेल ‘जल्लीकट्टू’ को मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम में तमिलनाडु सरकार की ओर से किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में होने वाली बैलों की परंपरागत दौड़ पर भी रोक नहीं लगाई है।
