लॉ कमीशन (Law Commission) सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए न्यूनतम उम्र (Minimum age of consent for sex) घटाए जाने के पक्ष में नहीं है। उसने इस बारे में केंद्र सरकार को अपनी सलाह में कहा है कि पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत सहमति से सेक्स की न्यूनतम उम्र घटाकर 16 साल करने की जरूरत नहीं है। अभी सहमति से सेक्स के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है। उसने कहा है कि उम्र की सीमा घटाने से बाल विवाह और मानव तस्करी के खिलाफ चल रही लड़ाई पर खराब असर पड़ेगा। हालांकि, उसने पोक्सो एक्ट में कुछ संशोधन करने की सलाह दी है।
