दिल्ली (Delhi) के शराब विक्रेता मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल पर मिले ऑर्डर के जरिए होम डिलीवरी सर्विस (Liquor home delivery) शुरू करना चाहते हैं, वे अब 11 जून से दिल्ली सरकार से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपराज्यपाल (एल-जी) अनिल बैजल ने आदेश दिया कि संशोधित एक्साइज नियम 11 जून से लागू होगा। इस नए नियम के तहत वेंडर को शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए L-13 लेना होगा।
