Labour Code Rules: सरकरी कर्मचारियों अक्टूबर से 300 अर्जित छुट्टियां (Earned leave) मिल सकती है। मोदी सरकार अगर 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू करती है तो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 300 छुट्टियां मिल सकती हैं। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। लेबर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (Earned Leave) छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती है।
1 अक्टूबर से बढ़ सकती है छुट्टियां
सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहती थे लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। ये नियम लागू होने से कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर 300 हो सकती है।
अभी मिलती है 240 छुट्टियां
दरअसल, बीते दिनों लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योगजगत के प्रतिनिधियों के बीच काम के घंटे, सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्जित छुट्टियां 240 से बढ़ाकर 300 किये जानें की मांग की गई थी।
लेबर यूनियन की मांगों को माना जाता है तो 1अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को 300 अर्जित छुट्टियां मिल सकती हैं। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रमिकों के साथ साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाने की डिमांड की थी।
अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे।