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NEET Paper Leak: 'बड़े स्तर पर नहीं हुआ पेपर लीक, न कोई सिस्टमैटिक फेल्योर' SC ने नीट पेपर रद्द नहीं करने का दिया आदेश

SC on NEET Paper Leak: चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 02, 2024 पर 12:57 PM
NEET Paper Leak: 'बड़े स्तर पर नहीं हुआ पेपर लीक, न कोई सिस्टमैटिक फेल्योर' SC ने नीट पेपर रद्द नहीं करने का दिया आदेश
NEET Paper Leak: 'बड़े स्तर पर नहीं हुआ पेपर लीक, सिस्टम में भी कोई चूक नहीं' SC नीट पेपर रद्द नहीं करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्रश्नपत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द इसलिए नहीं किया, इसकी नीट पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ और न ही इसके सिस्टम में कोई चूक पाई गई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरा फैसला सुनाते हुए कहा, “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि NEET UG 2024 परीक्षा में हजारीबाग और पटना से परे कोई सिस्टमैटिक फेल्योर या उल्लंघन नहीं हुआ था। हमने माना कि IIT दिल्ली का जवाब सही था। हमने कहा है कि NTA को अब उन फ्लिप फ्लॉप से ​​बचना चाहिए जो हो चुके हैं, क्योंकि यह अच्छा काम नहीं करता है।"

बेंच ने कई निर्देश जारी किए और NTA के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए ISRO के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र की बनाई गई समिति का दायरा भी बढ़ाया।

30 सितंबर तक अपने सुझाव दे समिति

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