सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने प्रश्नपत्र लीक की चिंताओं के कारण विवादों से घिरी NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द इसलिए नहीं किया, इसकी नीट पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ और न ही इसके सिस्टम में कोई चूक पाई गई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।