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अब जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड देना नहीं होगा जरूरी, सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत

अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र (Birth and Death certificate) के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 28, 2023 पर 2:07 PM
अब जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड देना नहीं होगा जरूरी, सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत
अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं है।

अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र (Birth and Death certificate) के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने पहले आदेश जारी किया था कि बिना आधार के यह सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को बिना आधार रजिस्ट्रेशन के यह सर्टिफिकेट बनाने की इजाजत दे दी है।

अब आधार नहीं होगा अनिवार्य

अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी। यानी, अब इस काम के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने 27 जून को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी पहचान को वैरिफाई करने के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है।

सरकार ने दी इजाजत

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