अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र (Birth and Death certificate) के लिए आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने पहले आदेश जारी किया था कि बिना आधार के यह सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को बिना आधार रजिस्ट्रेशन के यह सर्टिफिकेट बनाने की इजाजत दे दी है।
