सरकार ने धनशोधन निवारक कानून (PMLA) में संशोधन किया है। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि (PEP) के लोगों के वित्तीय लेनदेन का ब्योरा रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही, PMLA के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्थानों या दूसरी संबद्ध एजेंसियों को गैर-लाभकारी संगठनों या NGO के वित्तीय लेनदेन के बारे में सूचना जुटाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
