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1988 Road Rage Case: नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए मांगा कुछ हफ्तों का समय, SC ने दिया ये जवाब

1988 Road Rage Case: सिद्धू के वकील ने कोर्ट से कहा कि निश्चित तौर पर वह जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे। वह अपने स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखना चाहते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 20, 2022 पर 12:36 PM
1988 Road Rage Case: नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए मांगा कुछ हफ्तों का समय, SC ने दिया ये जवाब
नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर के लिए मांगा कुछ हफ्तों का समय (FILE PHOTO)

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने 1988 के रोड रेज मामले (1988 road rage case) को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) का रुख किया है। सिद्धू ने अदालत से सरेंडर करने के लिए कुछ हफ्तों का समय देने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को इस मामले में पूर्व क्रिकेटर को एक साल कैद की सजा सुनाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू को बृहस्पतिवार को सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कहा था कि सही सजा देने के लिए किसी भी 'गलत सहानुभूति' से न्याय प्रणाली को ज्यादा नुकसान होगा और इससे कानून पर जनता के विश्वास में कमी आएगी।

सिद्धू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी परदीवाला की बैंच के सामने मामले को रखा। वकील ने कहा कि पूर्व क्रिकेटर को आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए।

सिंघवी ने बैंच से कहा, "निश्चित तौर पर वह जल्द ही आत्मसमर्पण करेंगे। हमें आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय चाहिए। यह 34 साल बाद है। वह अपने स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखना चाहते हैं।"

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