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अमृतपाल सिंह को परिवार से मिलने की अनुमति, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने पर रोक, पैरोल आदेश में रखी गईं 10 शर्तें

पंजाब के अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी पैरोल आदेश में तय शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान न तो सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के किसी भी तरह बातचीत कर सकते हैं। उन्हें पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 04, 2024 पर 7:49 PM
अमृतपाल सिंह को परिवार से मिलने की अनुमति, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने पर रोक, पैरोल आदेश में रखी गईं 10 शर्तें
परिवार से मिल सकेंगे अमृतपाल सिंह, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं: पैरोल आदेश

जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें अपने परिवार से मिलने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें नई दिल्ली के “न्यायिक क्षेत्राधिकार” से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजाब के अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी पैरोल आदेश में तय शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान न तो सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के किसी भी तरह बातचीत कर सकते हैं। उन्हें पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था।

असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में रहते हुए हाल के संसदीय चुनावों में पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट जीतने वाले खालिस्तान समर्थक सिंह शुक्रवार को शपथ लेने वाले हैं।

पैरोल आदेश में कोर्ट ने रखीं 10 शर्तें

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सूत्रों ने बुधवार को बताया कि 31 साल के अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए असम से दिल्ली लाया जाएगा और उनकी चार दिन की पैरोल पांच जुलाई से शुरू होगी।

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