Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को राजनीतिक दलों की तरफ से मिलने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर (Unique Number) का खुलासा करना चाहिए था। न्यायालय ने इस संबंध में बैंक से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने चुनाव आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें चुनावी बॉन्ड मामले में न्यायालय के 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया गया है।
