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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे पर कोर्ट का फैसला आज, पहले जानें कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, अब क्या उठी मांग

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की एक अदालत वीडियो सर्वे से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाएगी। उससे पहले जानिए आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास क्या है और वर्तमान इसे लेकर क्या मांग की गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 12, 2022 पर 1:20 PM
Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे पर कोर्ट का फैसला आज, पहले जानें कब और कैसे शुरू हुआ विवाद, अब क्या उठी मांग
ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे पर कोर्ट का फैसला आज (FILE PHOTO)

Gyanvapi Masjid Case: काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath temple) से सटी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi mosque) के मामले में वाराणसी की एक अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला वीडियो सर्वे (Video Survey) से जुड़े एक मामले में आएगा। अदालत ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति (अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद) की एक याचिका पर भी फैसला करेगी। इसमें सर्वे के लिए नियुक्त किए गए, कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी।

दरअसल अदालत से मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर स्थित कुछ देवताओं की मूर्तियों के रोजाना पूजा करने की मांग की गई थी। पांच महिलाओं की तरफ से दायर इस याचिका पर कोर्ट ने पहले वीडियो सर्वे कराने का आदेश दिया था।

अदालत ने मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर स्थित कुछ देवताओं की मूर्तियों की दैनिक पूजा करने के लिए अदालत की अनुमति की मांग करने वाली पांच महिलाओं की याचिका पर पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।

इसके बाद मस्जिद की मैनेजमेंट समिति ने भी अदालत का रुख किया और अजय कुमार मिश्रा की जगह किसी और को कोर्ट कमिश्नर बनाने की अपील की। इसने मिश्रा पर अदालत की तरफ से सौंपे गए इस अनिवार्य काम में हिंदू याचिकाकर्ताओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया।

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