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Kangana Ranaut: मंडी से BJP सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर, मंडी) ने गलत तरीके से रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है

Curated By: Akhileshअपडेटेड Jul 25, 2024 पर 11:23 AM
Kangana Ranaut: मंडी से BJP सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी

BJP MP Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने किन्नौर के एक निवासी की तरफ से दायर एक याचिका पर मंडी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद कंगना रनौत को बुधवार (24 जुलाई) को नोटिस जारी किया। याचिका में मंडी से बीजेपी सांसद कंगना के निर्वाचन को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दलील दी गई है कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए याचिकाकर्ता के नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

पीटीआई के मुताबिक, नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। उन्हें सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 मत मिले थे।

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?

कंगना रनौत के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर, मंडी) ने गलत तरीके से रद्द कर दिया और उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट मिल गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ विभाग से बकाया नहीं प्रमाणपत्र पेश किया।

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