चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) समेत 38 दोषियों को रांची की विशेष सीबीआई अदालत सजा सुना दी है। RJD नेता लालू प्रसाद यादव को रांची की CBI अदालत ने 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के पांचवें मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ अदालत ने 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
