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Fodder Scam: चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

CBI की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया था, यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी माना है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 21, 2022 पर 2:36 PM
Fodder Scam: चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा
लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी जाएगी

चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) समेत 38 दोषियों को रांची की विशेष सीबीआई अदालत सजा सुना दी है। RJD नेता लालू प्रसाद यादव को रांची की CBI अदालत ने 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले के पांचवें मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ अदालत ने 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। लालू के वकील ने बताया कि आगे जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। फिलहाल, ऊपरी अदालत से जमानत नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा।

170 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया गया था चार्जशीट

इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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