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जेल में भगवद गीता, एक डायरी और पेन ले जा सकते हैं मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने AAP नेता की ये मांग मानी

मनीष सिसोदिया (Manish Sos) इसी अदालत में अब शुक्रवार को जमानत के लिए फिर से अपना पक्ष रखेंगे। पिछले हफ्ते अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 06, 2023 पर 6:08 PM
जेल में भगवद गीता, एक डायरी और पेन ले जा सकते हैं मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने AAP नेता की ये मांग मानी
जेल में भगवद गीता, एक डायरी और पेन ले जा सकते हैं मनीष सिसोदिया (FILE PHOTO)

दिल्ली में शराब आबकारी नीति घोटाला मामले (Liquor Excise Policy Scam) में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसका मतलब है कि वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे। उसी जेल में पार्टी के सहयोगी सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) भी फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बंद हैं। स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को ये देखने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया कि CBI ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री की और रिमांड नहीं मांगी थी। हालांकि, एजेंसी के पास ऐसा करने का अधिकार अब भी बरकार है।

मनीष सिसोदिया चश्मे और कुछ निर्धारित दवाओं के अलावा भगवद गीता की एक कॉपी और एक डायरी और कलम जेल में अपने पास रख सकते हैं। अदालत ने जेल अधिकारियों को जेल के मेडिटेशन सेल में रखे जाने के उनके अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

सिसोदिया इसी अदालत में अब शुक्रवार को जमानत के लिए फिर से अपना पक्ष रखेंगे। पिछले हफ्ते अपनी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने माना कि उसके पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन कहा कि ऐसा करने से एक बुरी मिसाल कायम होगी। ये भी बताया गया कि सिसोदिया ने अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले वैकल्पिक कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया था।

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