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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए लिए निलंबित कर दिया है

Curated By: Akhileshअपडेटेड Mar 24, 2023 पर 2:46 PM
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
Rahul Gandhi को 2019 में दर्ज एक आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है

कांग्रेस (Congress) सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है। कांग्रेस नेता को सूरत की अदालत द्वारा एक मानहानि मामले में दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि, कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए लिए निलंबित कर दिया है।

इसके साथ ही राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राहुल गांधी फिलहाल केरल के वायनाड से सांसद हैं।

कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

गुजरात के सूरत जिले की एक अदालत ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में राहुल को दो साल कैद की सजा सुनाई है। दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है? इसी को लेकर बीजेपी विधायक एवं गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है।

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