Get App

'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 जेल कैद की सजा, तुरंत मिली जमानत, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

गुजरात की सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। सूरत सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई है। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 23, 2023 पर 11:40 AM
'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 जेल कैद की सजा, तुरंत मिली जमानत, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला
Rahul Gandhi 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए

गुजरात की सूरत जिला अदालत (Surat District Court) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उनकी कथित 'मोदी सरनेम (Modi surname)' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे।

यह मामला ‘मोदी सरनेम’ संबंधी विवादित टिप्पणी से जुड़ा है। दरअसल, राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’

राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

अपनी शिकायत में पुरनेश ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

सब समाचार

+ और भी पढ़ें