गुजरात की सूरत जिला अदालत (Surat District Court) ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उनकी कथित 'मोदी सरनेम (Modi surname)' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 30 दिन के लिए सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को स्थानीय अदालत के समक्ष पेश हुए। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे।
