मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ा झटका लगा है। गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। मानहानि की दो साल की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द रहेगी। अब उन्हें गुजरात हाईकोर्ट जाना पड़ेगा।
