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Sambhal Violence: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन नहीं रद्द होगी FIR, हाई कोर्ट फैसला

Sambhal Violence: जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की बेंच ने जियाउर्रहमान बर्क के वकील इमरान उल्लाह और अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद सांसद की याचिका पर यह फैसला दिया। अदालत ने अपने आदेश में इस मामले की जांच जारी रखने और जियाउर्रहमान बर्क को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 03, 2025 पर 3:38 PM
Sambhal Violence: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन नहीं रद्द होगी FIR, हाई कोर्ट फैसला
Sambhal Violence: सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक, लेकिन नहीं रद्द होगी FIR

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में आरोपी सांसद जियाउर्रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। हालांकि, अदालत ने समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। संभल जिले के थाना संभल में जियाउर्रहमान बर्क पर सर्वे के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की बेंच ने जियाउर्रहमान बर्क के वकील इमरान उल्लाह और अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद सांसद की याचिका पर यह फैसला दिया। अदालत ने अपने आदेश में इस मामले की जांच जारी रखने और जियाउर्रहमान बर्क को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।

संभल में क्यों हुई हिंसा?

संभल में उस समय बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जब सैकड़ों लोगों ने एक स्थानीय अदालत की ओर से एक याचिका पर दिए गए सर्वे के आदेश का विरोध किया। याचिका में दावा किया गया था कि मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के निर्माण के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था।

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