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शाहजहां शेख को आज ही कस्टडी में लेगी CBI! संदेशखाली में ED टीम पर हमले की करेगी जांच, कलकत्ता HC का बड़ा आदेश

Sandeshkhali Violence: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद और निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के समर्थकों की भीड़ द्वारा पश्चिम बंगाल के संदेशखली में वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर 5 जनवरी को किए गए हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी

Akhileshअपडेटेड Mar 05, 2024 पर 4:40 PM
शाहजहां शेख को आज ही कस्टडी में लेगी CBI! संदेशखाली में ED टीम पर हमले की करेगी जांच, कलकत्ता HC का बड़ा आदेश
Sandeshkhali Violence: अदालत ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख की हिरासत CBI को सौंपी जाएगी

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली में जबरन वसूली, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपी पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) की हिरासत केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। बंगाल पुलिस के पास शाहजहां और सभी संबंधित मामले की सामग्री CBI को सौंपने के लिए मंलगवार शाम 4.30 बजे तक का समय है। हाई कोर्ट ने 5 जनवरी को जेल में बंद शाहजहां शेख के समर्थकों द्वारा संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच CBI को सौंपने का मंगलवार को आदेश दिया।

अदालत ने निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का पालन मंगलवार (5 मार्च) को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए।

ED ने दायर की थी याचिका

ED और राज्य सरकार दोनों ने सिंगल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर की थीं, जिसमें जांच एजेंसी के अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का आदेश दिया गया था। ED चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को ट्रांसफर की जाए, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए।

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