Sanjay Singh: AAP नेता संजय सिंह नहीं ले पाए सांसद पद की शपथ, राज्यसभा सभापति ने इस वजह से नहीं दी इजाजत

Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता संजय सिंह को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। AAP नेता ने 22 दिसंबर, 2023 को नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 3 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

अपडेटेड Feb 05, 2024 पर 2:44 PM
Sanjay Singh: संजय सिंह को जनवरी में AAP द्वारा राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया गया था

दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) सोमवार को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले पाए, क्योंकि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ (Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar) ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन धनखड़ ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले की जांच कर रही है।

अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह को जनवरी में AAP द्वारा राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया गया था। सिंह के अलावा, AAP ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट नारायण दास गुप्ता को राज्यसभा के लिए नामित किया। संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चल रहे संसद सत्र में भाग लेने के लिए सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 1 फरवरी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हालांकि, बाद में उन्होंने अपने आवेदन में संशोधन किया और संसद में केवल शपथ लेने के लिए जाने की अनुमति मांगी। दिल्ली की अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ाते हुए संजय सिंह को पुलिस कस्टडी में संसद जाने और 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। विशेष जज एमके नागपाल ने जेल अधिकारियों को संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए सोमवार सुबह 10 बजे संसद ले जाने का निर्देश दिया था।


वरिष्ठ AAP नेता को पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। AAP नेता ने 22 दिसंबर, 2023 को नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 3 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान, ED ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शराब नीति में बदलाव से उत्पन्न व्यवसाय से उत्पन्न अपराध की आय को लूटने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित करने में संजय सिंह का हाथ था, जिसे उन्होंने कथित तौर पर अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ साजिश रची थी।

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