Get App

Election Commissioner Appointment: 'अफरातफरी मच जाएगी' SC ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर ऐसा करने से अफरातफरी मच जाएगी। SC ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा

Shubham Sharmaअपडेटेड Mar 21, 2024 पर 1:15 PM
Election Commissioner Appointment: 'अफरातफरी मच जाएगी' SC ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती पर रोक लगाने से किया इनकार

Election Commissioner Appointmentसुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जियां खारिज कर दीं। शीर्ष अदालत अब बाद में विस्तृत आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस बात पर भी सवाल उठाया कि सर्च कमेटी ने किस तेजी से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया और किस तेजी से चयन समिति ने दो चुनाव आयुक्तों का चयन किया।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो चुने गए चुनाव आयुक्तों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, जिसके तहत चयन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।

लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ हफ्ते पहले कानून पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा, “आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग अधिकारियों के अधीन है।”

सब समाचार

+ और भी पढ़ें