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Air India Plane Crash: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, कहा- पायलट को नहीं दिया जाना चाहिए दोष

Air India Plane Crash: याचिका में घटना के कारणों का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि इस दुखद घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिसमें उसकी भी जान चली गई

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Nov 07, 2025 पर 12:17 PM
Air India Plane Crash: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, कहा- पायलट को नहीं दिया जाना चाहिए दोष
12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 क्रैश हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अहमदाबाद में इस साल जून में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में केंद्र सरकार और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एयर इंडिया के एक पायलट के पिता की ओर से अहमदाबाद प्लेन क्रैश की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में घटना के कारणों का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस जे सूर्यकांत की पीठ ने एयर इंडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी गलत रिपोर्टिंग पर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि इस दुखद घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिसमें उसकी भी जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए पायलट के 91 वर्षीय पिता से कहा कि आपको अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए।

शुरुआती रिपोर्ट पायलट की ओर से किसी भी गलती का संकेत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एयर इंडिया अहमदाबाद दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह एक दुखद घटना है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में पायलट की गलती नहीं बताई गई है।" आगे कहा, "ऐसी गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए।" एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियमों का हवाला देते हुए, जस्टिस बागची ने कहा कि ऐसी घटनाओं की जांच के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि शुरुआती रिपोर्ट पायलट की ओर से किसी भी गलती का संकेत नहीं देती है।

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