Removal Of Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 नवंबर) को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और डिपो में आवारा कुत्तों की एंट्री को रोकने के लिए उचित बाड़ लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवाार कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों के खतरे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए।
