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NPS: क्या नौकरी बदलने या विदेश में शिफ्ट होने पर एनपीएस में कंट्रिब्यूशन जारी रखा जा सकता है?

नौकरी बदलने का असर सब्सक्राइबर के एनपीएस कॉर्पस पर नहीं पड़ता है। सब्सक्राइबर का पैसा उसकी तरफ से चुने गए फंड मैनेजर के साथ बना रहता है। उसके एसेट ऐलोकेशन में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 07, 2025 पर 10:29 PM
NPS: क्या नौकरी बदलने या विदेश में शिफ्ट होने पर एनपीएस में कंट्रिब्यूशन जारी रखा जा सकता है?
कोई सब्सक्राइबर नौकरी बदलता है तो भी उसका एनपीएस अकाउंट एक्टिव रहता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन बन गया है। आपके नौकरी बदलने या विदेश चले जाने पर भी आपका एनपीएस अकाउंट आपके साथ बना रहता है। यूनिक पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) इसकी वजह है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नौकरी बदलने पर भी अकाउंट एक्टिव रहता है

जब कोई सब्सक्राइबर नौकरी बदलता है तो भी उसका NPS अकाउंट एक्टिव रहता है। वाइज फिनसर्क के ग्रुप सीईओ अजय कुमार यादव ने कहा, "चूंकि प्रान यूनिक है, जिससे यह हमेशा वैलिड बना रहता है। सब्सक्राइबर को नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है।" नौकरी बदलने पर अगर नया एंप्लॉयर कॉर्पोरेट एनपीएस की सुविधा ऑफर करता है तो आपको सिर्फ अपने मौजूदा प्रान को लिंक करना होगा। आप चाहें तो ई-एनपीएस पोर्टल या अपने बैंक के जरिए खुद कंट्रिब्यूट कर सकते हैं।

इनकम बढ़ने पर कंट्रिब्यूशन बढ़ाने की सुविधा

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