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Shraddha Murder Case: आफताब पर नहीं होगा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल, कोर्ट ने पांच दिन के भीतर नार्को टेस्ट कराने का दिया निर्देश

Shraddha Murder Case: मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर ने फोरेंसिक साइंस लैब, रोहिणी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी (IO) को पांच दिन के भीतर आरोपी का नार्को टेस्ट करने दिया जाए

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 18, 2022 पर 7:53 PM
Shraddha Murder Case: आफताब पर नहीं होगा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल, कोर्ट ने पांच दिन के भीतर नार्को टेस्ट कराने का दिया निर्देश
Shraddha Murder Case: आफताब पर नहीं होगा थर्ड डिग्री का इस्तेमाल

Shraddha Murder Case: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने शहर पुलिस को निर्देश दिया है कि महरौली हत्याकांड (Mehrauli Murder) के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Ameen Poonawala) का नार्को परीक्षण (Narco Test) पांच दिन के अंदर पूरा कराया जाए। साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया कि पूनावाला के खिलाफ किसी तरह की थर्ड डिग्री (Third Degree) का इस्तेमाल नहीं किया जाए।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विजयश्री राठौर ने फोरेंसिक साइंस लैब, रोहिणी को निर्देश दिया कि जांच अधिकारी (IO) को पांच दिन के भीतर आरोपी का नार्को टेस्ट करने दिया जाए।

जज ने आदेश में कहा, "IO को निर्देश दिया जाता है कि किसी थर्ड डिग्री उपाय का इस्तेमाल नहीं किया जाए। मेडिको-लीगल केस (MLC) नियमों के अनुसार तैयार किया जाए।’’ आदेश की एक कॉपी शुक्रवार को सामने आई।

पुलिस के अनुसार पूनावाला ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ 27 साल की श्रद्धा वाल्कर की 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने घर पर लगभग तीन हफ्ते तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा था। इसके बाद कई दिनों तक वो इन टुकड़ों को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फेंकता रहा।

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