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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को दी मंजूरी, हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर

अदालत कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आवेदन पर 18 दिसंबर 2023 को सुनवाई करेगी। यह याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इस हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने इससे से पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था

Shubham Sharmaअपडेटेड Dec 14, 2023 पर 4:01 PM
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को दी मंजूरी, हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को दी मंजूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad high court) ने मथुरा (Mathura) में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर (Shri Krishna Janmabhoomi) से सेट विवादित शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Masjid) के सर्वे के लिए एडवोकेट कमीश्नर (Court Commissioner) नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट वाद की पोषणीयता के मुद्दे पर निर्णय करेगा। अदालत कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आवेदन पर 18 दिसंबर 2023 को सुनवाई करेगी। ये याचिका मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इस हाई कोर्ट में लंबित मुकदमे में दायर की गई थी।

कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से (शाही ईदगाह मस्जिद के) सर्वे की मांग की थी। 18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज कर दी हैं...यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है।"

जस्टिस मयंक कुमार जैन ने इससे से पहले 16 नवंबर को संबंधित पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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