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Cyber ​​Security : दूसरे के नाम पर सिम कार्ड लेना होगा अपराध, 6 महीने से 3 साल तक के लिए नहीं मिलेगा कोई कनेक्शन

Mobile sim card : नए टेलीकॉम एक्ट में साइबर सिक्योरिटी रूल्स को अधिसूचित किया जा चुका है। यह अधिसूचना इसी साल नवंबर में जारी हुई है। इसमें सरकार ने कई नए प्रावधान जोड़े हैं। अब सरकार इन्ही साइबर सिक्योरिटी रूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक्शन लेने जा रही है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 27, 2024 पर 5:50 PM
Cyber ​​Security : दूसरे के नाम पर सिम कार्ड लेना होगा अपराध, 6 महीने से 3 साल तक के लिए नहीं मिलेगा कोई कनेक्शन
जिन लोगों के नाम इस ब्लैकलिस्ट में आएंगे,उनके मौजूदा सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और वो 6 महीने से लेकर 3 साल के समय तक कोई भी नया सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे

Cyber ​​security rules : किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड लेने वाले या फ्रॉड मैसेज भेजने वाले व्यक्तियों पर शिकंजा कसेगा अब ऐसे लोगों के नाम ब्लैकलिस्ट में रखे जाएंगे। इन लोगों को अब 6 महीने से 3 साल तक के लिए कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने ब्लैकलिस्ट बनाने की शुरुआत कर दी है। किसी दूसरे के नाम पर सिम कार्ड लेने वाले या फ्रॉड मैसेज भेजने वाले व्यक्तियों को साइबर सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाला माना जाएगा।

इस खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के असीम मनचंदा ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने ब्लैकलिस्ट बनाने की शुरुआत कर दी है। नए साल से इसमें दूसरे के नाम पर सिम लेने वालों के नाम जोड़े जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी रूल्स में सरकार ने ये प्रावधान रखा है। सिक्योरिटी रूल्स में रिपोजिटरी ऑफ पर्सन बनाने का प्रस्ताव है। सरकार पहले ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी। व्यक्ति को 7 दिन के अंदर इसका जवाब देना होगा। जनहित में सरकार बिना नोटिस दिए भी कार्रवाई कर सकती है। जिन लोगों के नाम इस ब्लैकलिस्ट में आएंगे,उनके मौजूदा सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे और वो 6 महीने से लेकर 3 साल के समय तक कोई भी नया सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे।

नए टेलीकॉम एक्ट में साइबर सिक्योरिटी रूल्स को अधिसूचित किया जा चुका है। यह अधिसूचना इसी साल नवंबर में जारी हुई है। इसमें सरकार ने कई नए प्रावधान जोड़े हैं। अब सरकार इन्ही साइबर सिक्योरिटी रूल्स का इस्तेमाल करते हुए एक्शन लेने जा रही है।

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