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Income Tax Return: कोर्ट ने बढ़ाई आईटीआर की बढ़ाई डेडलाइन, ये टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक कर सकते हैं फाइल

Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को लेकर राहत भरी खबर आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट केसों की ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 29, 2025 पर 5:37 PM
Income Tax Return: कोर्ट ने बढ़ाई आईटीआर की बढ़ाई डेडलाइन, ये टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक कर सकते हैं फाइल
Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को लेकर राहत भरी खबर आई है।

Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को लेकर राहत भरी खबर आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टैक्स ऑडिट केसों की ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। यह फैसला टैक्स बार एसोसिएशनों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया गया।

तीन हाईकोर्ट के दबाव में CBDT

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला पांच अलग-अलग रिट याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दिया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट भी इसी तरह का आदेश दे चुका है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को टैक्स ऑडिट केसों के लिए ITR फाइलिंग की तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।

गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख और ITR फाइलिंग की तारीख के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए। चूंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी, इसलिए ITR की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर होनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है की अब तीन हाईकोर्ट्स के आदेश के बाद CBDT को जल्द सर्कुलर जारी करना पड़ेगा, नहीं तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी।

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