सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल्स की रॉयल्टी पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने खनिजों पर सेस वसूलने के राज्य सरकारों के अधिकारों को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ के 8 जज इस फैसले के पक्ष में थे, जबकि एक जज की राय अलग थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माइनर्स और केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसमें खनिजों पर रॉयल्टी वसूलने के राज्य सरकारों के अधिकारों को चुनौती दी गई थी।