सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि यौन उत्पीड़न के मामले को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच 'समझौता' हो गया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द कर दिया गया था।