आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद, स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में खुद पर हुए कथित हमले लेकर को गुरुवार को दिल्ली पुलिस के पास अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद इस मामले में दर्ज हुई FIR से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आईं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 354 (स्त्री की मर्यादा को ठेस पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से कुछ कहना, इशारे या कार्य करना) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत इस मामले में FIR दर्ज किया है। यह FIR मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित घटना के बाद हुई है। आरोप है केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार (Bibhav Kumar) ने कथित तौर पर मालीवाल पर “हमला” किया था।