सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के गुमराह करने वाले विज्ञापन पर नई गाइडलाइंस जारी की है। इस बारे में सितंबर में ही खबर दी गई थी कि सरकार ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। नई गाइडलाइंस में विज्ञापन में किसी बच्चे की तस्वीर छापने से पहले मंजूरी लेने, पूरी पारदर्शिता बरतने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इस गाइडलाइन के उल्लंघन पर 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान भी है। गाइडलाइंस की डिटेल पर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी गाइडलाइंस में विज्ञापन में छात्र की तस्वीर लगाने की शर्तें तय की गई हैं। अब इसके लिए छात्र की लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। सफल होने के बाद कैंडिडेट से मंजूरी लेनी होगी। विज्ञापन में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। डिस्क्लेमर बड़ी-बड़ी जगह पर देना होगा। कोचिंग सेंटर की बुनियादी सुविधाओं की पूरी जानकारी देनी होगी। इन नियमों का पालन न करने पर 10 लाख से 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। विज्ञापन देने का अधिकार भी निरस्त हो सकता है।