दिल्ली सरकार (Delhi government) के एक सीनियर अधिकारी पर नाबालिग लड़की से महीनों तक बलात्कार करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं आरोपी की पत्नी को जब इसके बारे में पता चला तो उसने पीड़िता की गर्भपात करा दी। महीनों तक शोषण के बाद जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो आरोपी की पत्नी ने उस पर गर्भपात कराने के लिए दबाव डाला। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी का है। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक डिप्टी डायरेक्टर पर 12वीं कक्षा की छात्रा से कथित तौर पर बार-बार रेप करने का आरोप लगा है।
आरोपी अधिकारी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बलात्कार के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस आरोपी के घर पहुंच चुकी है। उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी पर अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है।
एक पुलिस सूत्र ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि आरोपी अधिकारी ने अपनी पत्नी की मदद से 2020 से 2021 के बीच कई महीनों तक अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से बार-बार रेप किया। सूत्र ने कहा, "चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को नहीं बताया। इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ FIR में धारा 120-B (आपराधिक साजिश) जोड़ दी है।"
पीड़िता 12वीं कक्षा की छात्रा है। उसकी मुलाकात आरोपी से एक चर्च में हुई थी। 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में आ गई। सूत्रों ने कहा कि आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली। इसलिए वह उसकी मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले गया।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब लड़की गर्भवती हो गई, तो उसे आरोपी ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। जब पीड़िता ने आरोपी की पत्नी को पूरी कहानी बताई, तो उसकी मदद करने के बजाय, उसने उसका गर्भपात करवा दिया। महिला ने गर्भपात की गोलियाँ खरीदने के लिए अपने बेटे को भेजा।
फिलहाल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है। एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी। आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 376(2)(F), 506, 509, 323, 313, 120B, और 34 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6/21 के तहत FIR दर्ज की गई है।
महिला आयोग ने की गिरफ्तारी की मांग
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर बैठे सरकारी अफसर पर बच्ची से यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। जिसका काम बेटियों की सुरक्षा करना था वही भक्षक बन जाए तो लड़कियां कहां जाए! जल्द गिरफ़्तारी होनी चाहिए!"
न्यूज18 को पता चला है कि अधिकारी उस लड़की का पारिवारिक मित्र था। उसने 2020 में अपने पिता को खो दिया, जिसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले आया। पीड़िता अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक आरोपी के घर में रही। इस दौरान अधिकारी ने उसके साथ महीनों तक यौन उत्पीड़न और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। इस दौरान उसने जबरन बच्ची का बार-बार बलात्कार किया।