दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने मंगलवार 28 नवंबर को भारतपे (BharatPe) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अशनीर पर यह जुर्माना भारतपे के बारे में सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट लिखने को लेकर लगाया गया है। अशनीर ने कोर्ट में आश्वसान दिया था कि वह सोशल मीडिया पर भारतपे के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। इसी के चलते कोर्ट ने उनपर यह जुर्माना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने ग्रोवर को अपमानजनक ट्वीट करने से रोकने के लिए भारतपे की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
ऐसा लगता है कि कोर्ट ने ग्रोवर की ओर से भविष्य में इस तरह के पोस्ट नहीं करने के वादे और पिछले व्यवहार के लिए मांगी माफी पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया है।
पिछले हफ्ते मनीकंट्रोल ने खबर दी थी कि BhartPe ने 23 नवंबर को एक नया मामला दर्ज कराया था और ग्रोवर को कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी प्रकाशित करने या उसका खुलासा करने से रोकने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उनका कहना था कि ग्रोवर अपने एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्राइवेसी शर्तों से बंधे हुए हैं।
कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अशनीर ग्रोवर ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर भारतपे की फंडिंग राउंड को लेकर कुछ पोस्ट किए थे। यह सीरीज ई फंडिंग राउंड था, जिसकी अगुआई टाइगर ग्लोबल ने किया था। बता दें कि अशनीर ग्रोवर को भारतपे में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर इस्तीफा देना पड़ा था और वह कानूनी एजेंसियों की जांच के घेरे में है।
इसी के चलते इस महीने की शुरुआत में ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। दोनों छुट्टियां मनाने न्यूयॉर्क जाने वाले थे। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से लुकआउट सर्कुलर जारी है। ऐसे में वह अंतरराष्ट्रीय उड़ान नहीं ले सकते हैं।
फिनटेक यूनिकॉर्न BharatPe ने ग्रोवर, उनकी पत्नी जैन और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दीवानी मुकदमा भी दायर किया है। मुकदमे में कंपनी के फंड का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 88 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की गई है।