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Ashneer Grover पर हाईकोर्ट ने लगाया ₹2 लाख का जुर्माना, BharatPe के खिलाफ शेयर किया था अपमानजनक पोस्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतपे (BharatPe) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अशनीर पर यह जुर्माना भारतपे के बारे में सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट लिखने को लेकर लगाया गया है। अशनीर ने कोर्ट में आश्वसान दिया था कि वह सोशल मीडिया पर भारतपे के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया

Moneycontrol Newsअपडेटेड Nov 28, 2023 पर 6:15 PM
Ashneer Grover पर हाईकोर्ट ने लगाया ₹2 लाख का जुर्माना, BharatPe के खिलाफ शेयर किया था अपमानजनक पोस्ट
BhartPe ने 23 नवंबर को अशनीर ग्रोवर के खिलाफ एक नया मामला दर्ज कराया था

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने मंगलवार 28 नवंबर को भारतपे (BharatPe) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अशनीर पर यह जुर्माना भारतपे के बारे में सोशल मीडिया पर अनुचित पोस्ट लिखने को लेकर लगाया गया है। अशनीर ने कोर्ट में आश्वसान दिया था कि वह सोशल मीडिया पर भारतपे के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। इसी के चलते कोर्ट ने उनपर यह जुर्माना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने ग्रोवर को अपमानजनक ट्वीट करने से रोकने के लिए भारतपे की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।

ऐसा लगता है कि कोर्ट ने ग्रोवर की ओर से भविष्य में इस तरह के पोस्ट नहीं करने के वादे और पिछले व्यवहार के लिए मांगी माफी पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया है।

पिछले हफ्ते मनीकंट्रोल ने खबर दी थी कि BhartPe ने 23 नवंबर को एक नया मामला दर्ज कराया था और ग्रोवर को कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी प्रकाशित करने या उसका खुलासा करने से रोकने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। उनका कहना था कि ग्रोवर अपने एंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के प्राइवेसी शर्तों से बंधे हुए हैं।

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