सिविल एविएशन रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एयर विस्तारा (Air Vistara) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सिविल एविएशन रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर एयर विस्तारा (Air Vistara) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारियों ने बताया कि एयरलाइन पर बिना किसी ट्रेनिंग के पहले अधिकारियों को दिए गए टेकऑफ और लैंडिंग क्लीयरेंस के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।
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दरअसल, पहले सिम्युलेटर में फ्लाइट को उतारने के लिए एक ट्रेनिंग आयोजित किया जाता है। ताकि पहले वे फ्लाइट में सवार यात्रियों को इस बारे में जानकारी दे सकें। उसी तरह, पहले अधिकारी को लैंडिंग देने से पहले एक कैप्टन को सिम्युलेटर में ट्रेंड किया जाता है।
फ्लाइट को पहले अधिकारी द्वारा कप्तान या सिम्युलेटर में आयोजित ट्रेनिंग के पहले अधिकारी के बिना उतारा जा रहा था। नियमों के मुताबिक, यह जहाज पर यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने वाला एक गंभीर उल्लंघन है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लैंडिंग के दौरान इस चूक का पता चला था।
आपको बता दें कि देश में अप्रैल, 2022 के दौरान करीब 1.08 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों से यात्रा की। यह आंकड़ा मार्च की तुलना में दो प्रतिशत अधिक है। तब 1.06 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई सफर किया था। डीजीसीए ने हाल ही में अपने मासिक बयान में कहा था कि अप्रैल में सभी एयरलाइंस की सीटें भरने की दर 78 फीसदी से अधिक रही।
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