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Jharkhand Murder Case: स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ अंकिता हत्याकांड का मामला, POCSO एक्ट की धाराएं जोड़ी गई

झारखंड पुलिस ने अंकिता को पहले बालिग माना था, लेकिन अब उसे नाबालिग मानकर आरोपियों पर POCSO की धाराएं जोड़ दी गई है। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुमका पुलिस को भेज दी गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 01, 2022 पर 11:34 AM
Jharkhand Murder Case: स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ अंकिता हत्याकांड का मामला, POCSO एक्ट की धाराएं जोड़ी गई
यह घटना 23 अगस्त की है जब आरोपी शाहरुख ने नाबालिग अंकिता पर उसके कमरे की खिड़की के बाहर से पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी

Ankita Murder Case: झारखंड के दुमका की छात्रा अंकिता सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम उर्फ छोटू पर पॉस्को एक्ट की धाराएं लगा दी गई हैं। दुमका पुलिस ने गुरुवार को बताया कि छात्रा की मौत मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। इससे पहले पुलिस द्वारा दर्ज बयान में मृतका की उम्र 19 साल बताई गई थी, जिसे बाद में सुधार कर 15 साल किया गया।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बाल कल्याण समिति (CWC) ने मामले में दुमका के एसपी को पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ने की सिफारिश की थी। समिति ने अपनी जांच में पाया कि मृतक की उम्र 15 साल थी, न कि 19 वर्ष, जैसा कि पुलिस ने अपने दर्ज बयान में उल्लेख किया है।

अंकिता के पोस्टमार्टम के बाद बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच होगी। इस बीच, अंकिता का केस अब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) दुमका की अदालत से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय प्रकाश चंद्रा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। मामले की जल्द से जल्द सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।

पुलिस अधिकारी बनना चाहती थी अंकिता

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