Indian Railways: ट्रेन हादसों में पीड़ितों के मुआवजे में 10 गुना इजाफा, जानिए अब कितने रुपये मिलेंगे

Indian Railways: भारतीय रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में मुआवजे की राशि को पहले से 10 गुना बढ़ा दिया है। ट्रेन दुर्घटना के मामले में मृत को 5 लाख और गंभीर घायल को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले राहत राशि में आखिरी बार 2012 और 2013 में बदलाव किया गया था

अपडेटेड Sep 21, 2023 पर 1:11 PM
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Indian Railways:- मानवयुक्‍त रेलवे फाटक पर भी दुर्घटना होने पर भी मुआवजा मिलेगा।

Indian Railways: भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत या घायल होने पर मिनले वाले मुआवजे या राहत राशि में 10 गुना बढ़ोतरी कर दी है। इसके पहले इस राशि में साल 2012 और 2013 में बदलाव किया गया था। बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिवारवालों को भुगतान की जाने वाली राशि में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्री के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

इतना ही नहीं अगर मानवयुक्‍त रेलवे फाटक पर भी रेलवे की गलती से कोई व्‍यक्ति हादसे का शिकार होता है तो उसे भी अब मुआवजा दिया जाएगा। यह नया नियम 18 सितंबर से लागू हो चुका है।

जानिए कितने रुपये मिलेंगे


रेलवे की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि में बदलाव करने का फैसला किया गया है। सर्कुलर के मुताबिक, दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे। पहले ये रकम 50,000 रुपये थी। जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। पहले यह 25,000 रुपये थी। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे। पहले 5,000 रुपये मिलते थे।

अलग-अलग घटनाओं में मुआवजे की राशि

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि मृत, गंभीर रूप से घायल और किसी अप्रिय घटना में साधारण रूप से घायल लोगों को 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं पहले यह राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये थी। बता दें कि अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं।

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इन लोगों पर भी लागू होंगे नए नियम

इसमें ये भी कहा गया है कि ये उन सड़क का इस्तेमाल करने वाले पीडितों पर भी नया नियम लागू होगा। जैसे रेलवे की गलती के चलते फाटक दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने के अगले 5 महीनों तक हर 10 दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।

Jitendra Singh

Jitendra Singh

Tags: #IRCTC

First Published: Sep 21, 2023 1:08 PM

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