Jharkhand Gangrape Case: झारखंड में तीन नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ गैंगरेप की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोपियों ने पहले पांच नाबालिग लड़कियों को अगवा किया गया। फिर उनमें से तीन लड़कियों के साथ 18 नाबालिग लड़कों ने जबरन गैंगरेप किया। हालांकि, दो लड़कियां आरोपियों के चंगुल से भागने में कामयाब रहीं। पुलिस ने बताया कि खूंटी जिले में तीन किशोरियों से बलात्कार करने के आरोप में 18 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 12-17 साल की उम्र के आरोपियों को किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं, पीड़ित लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई।
पीड़ितों ने गांव में जाकर लोगों को अपनी खौफनाक आपबीती सुनाई। इसके बाद मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक (SP) अमन कुमार ने बताया कि घटना 21 फरवरी की देर रात की है। पांचों लड़कियां रानिया इलाके में एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं।
परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, पांच लड़कियों में से तीन किशोरियों (उम्र 12 से 16 साल) से लड़कों ने बलात्कार किया। एसपी ने कहा कि रानिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद यह घटना सामने आई।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की, जिसने सभी 18 आरोपियों को पकड़ लिया। कुमार ने कहा कि आरोपियों को सोमवार को किशोर गृह भेज दिया गया। वहीं, बाद में लड़कियों की मेडिकल जांच करवाई गई। खूंटी के एसपी अमन कुमार ने कहा कि अपराध में शामिल सभी लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें कानून के अनुसार निगरानी गृह भेजा जाएगा।
पुलिस के अनुसार, 21 फरवरी की देर रात झारखंड के खूंटी के उलिहातु गांव में तीन आदिवासी लड़कियों के साथ डेढ़ दर्जन लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि पांच लड़कियां कारो नदी के पास एक विवाह समारोह में भाग लेने के बाद उलिहातु से निचितपुर जा रही थीं। तभी 18 लड़कों ने उन्हें रोक लिया।
उनमें से कुछ ने कथित तौर पर पांच लड़कियों में से तीन के साथ गैंगरेप किया और अन्य दो के साथ छेड़छाड़ की। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, "सभी 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे सभी नाबालिग हैं। जो 16 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा।"
आरोपियों ने लड़कियों को घटना के बारे में जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़कियों ने 22 फरवरी की सुबह अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। उसके बाद माता-पिता ने 23 फरवरी को स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
लड़कियों के बयान के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 127 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 109 (1) (हत्या का प्रयास) और 70 (2) (18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 (यौन उत्पीड़न) और 8 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है।