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Hijab Row: कर्नाटक HC ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज, कहा- 'हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 15, 2022 पर 11:22 AM
Hijab Row: कर्नाटक HC ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज, कहा- 'हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'
कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) की फुल बेंच ने हिजाब विवाद मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं।

इसके साथ ही हाई कोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।

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