Mumbai College Hijab Ban Row: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को मुंबई के एक कॉलेज के उस आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है, जिसमें कॉलेज कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर बैन लगाई गई है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि छात्राओं को यह चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह क्या पहनें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शैक्षिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते। कोर्ट ने कॉलेज को 18 नवंबर तक प्रतिबंध लागू न करने का निर्देश दिया है। यह अंतरिम आदेश तब जारी किया गया, जब कोर्ट एक याचिका पर विचार कर रहा था।
