हरियाणा के नूंह (Nuh Violence Updates) जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने सोमवार (7 अगस्त) को इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया। नूंह हिंसा के दौरान जिन इमारतों से पत्थर चले थे, उनसे जुड़े अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी। जिला प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई सीधे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर हो रही थी। नूंह में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई सोमवार सुबह भी लगातार जारी थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लग गई है।
