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Raju Pal Murder Case: राजू पाल हत्याकांड मामले में सभी सातों आरोपी दोषी करार, अतीक अहमद भी था आरोपी

Raju Pal Murder Case: लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने BSP के विधायक रहे राजू पाल की 2005 में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार को 7 लोगों को दोषी ठहराया। इस मामले में माफिया से नेता बना अतीक अहमद भी आरोपी था। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2016 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी

Akhileshअपडेटेड Mar 29, 2024 पर 3:41 PM
Raju Pal Murder Case: राजू पाल हत्याकांड मामले में सभी सातों आरोपी दोषी करार, अतीक अहमद भी था आरोपी
Raju Pal Murder Case: मामले में माफिया से नेता बना मृतक अतीक अहमद भी आरोपी था

BSP MLA Raju Pal Murder Case: लखनऊ की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने प्रयागराज के बहुचर्चित बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक रहे राजू पाल (Raju Pal) की 2005 में हुई हत्या के मामले में शुक्रवार (29 मार्च) को सात लोगों को दोषी ठहराया। इस मामले में माफिया से नेता बना मृतक अतीक अहमद भी आरोपी था। अधिकारियों ने बताया कि अतीक अहमद, उसके भाई एवं मुख्य आरोपी खालिद अजीम उर्फ अशरफ और गुलबुल उर्फ रफीक के खिलाफ सुनवाई उनकी मृत्यु के बाद बंद कर दी गई थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इन अभियुक्तों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी।

इन्हें ठहराया गया दोषी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2016 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। लखनऊ में विशेष सीबीआई जज ने मामले में रणजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, गुलहसन और अब्दुल कवि को आपराधिक साजिश और हत्या सहित अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया। आरोपी फरहान अहमद को भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया।

अतीक अहमद की हत्या

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