Get App

New Rules: अब आसानी से पोर्ट नहीं कर पाएंगे मोबाइल नंबर, 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड का नियम

New Rules For Mobile Number Portability: पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको संबंधित टेलीकॉम कंपनी के स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाती थी। लेकिन अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा, इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। दरअसल, इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है

Akhileshअपडेटेड Jun 29, 2024 पर 4:26 PM
New Rules: अब आसानी से पोर्ट नहीं कर पाएंगे मोबाइल नंबर, 1 जुलाई से बदल जाएगा सिम कार्ड का नियम
New Rules For Mobile Number Portability: सिम कार्ड चोरी, गुम या डैमेज होने की स्थिति में अब ग्राहकों को थोड़ा इंतजार करना होगा

New Rules For Mobile Number Portability: मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियम में सरकार ने बदलाव करने का फैसला किया गया है। टेलीकॉम नियामक संस्था भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा है कि सिम स्वैप और रिप्लेसमेंट धोखाधड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। ट्राई के अनुसार, सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट का मतलब मौजूदा ग्राहक द्वारा चोरी हो चुके या काम न करने वाले सिम कार्ड के स्थान पर नया सिम कार्ड लेने की एक प्रक्रिया है।

क्या होगा बदलाव?

सिम कार्ड चोरी, गुम या डैमेज होने की स्थिति में अब ग्राहकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने के बाद आपको संबंधित टेलीकॉम कंपनी के स्टोर से तुरंत नया सिम कार्ड मिल जाती थी। लेकिन अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा, इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। दरअसल, इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। अगले सात दिन के बाद ही आपको ये सिम कार्ड मिलेगा जो MNP रूल्स में बदलाव के बाद लागू किया गया है। रेगुलेटर द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 14 मार्च, 2024 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (9वां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किए, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे।"

ये है नया नियम

सब समाचार

+ और भी पढ़ें