Get App

Traffic Challan: 5 बार कट गया चालान तो खतरे में है कार, नहीं मिलेगा कोई खरीदार, जानिए नए नियम

Traffic Challan: अगर आपके वाहन का 5 बार से ज्यादा चालान हो चुका है तो फौरन भर दें। नहीं भरने पर कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 5 से अधिक ट्रैफिक चालान पेंडिंग रखने वाले लोगों को ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर गाड़ियों से जुड़े सभी कामकाज को रोकने का फैसला किया है

Edited By: Jitendra Singhअपडेटेड Oct 02, 2023 पर 5:18 PM
Traffic Challan: 5 बार कट गया चालान तो खतरे में है कार, नहीं मिलेगा कोई खरीदार, जानिए नए नियम
Traffic Challan: 5 से अधिक चालान नहीं भरने पर ई-वाहन पोर्टल पर लॉगइन नहीं होगा।

Traffic Challan: अब अगर आप समय पर अपना चालान नहीं भरते हैं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई महीनों तक चालान नहीं भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर किसी गाड़ी के मालिक के 5 से ज्यादा चालान पेंडिंग हैं तो उनकी कार खतरे में पड़ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने और ट्रैफिक चालान न भरने वालों के खिलाफ मास्टर प्लान बनाया है। जिसके तहत अब दिल्ली में जो गाड़ी मालिक लगातार ट्रैफिक चालान नहीं भरता है तो उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हो सकता है।

उनकी गाड़ी को ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मालिक अपनी गाड़ी को बेच भी नहीं पाएंगे। सरकार ने ऐसी गाड़ियों को लेनदेन नहीं करने वाली कैटेगरी में डालने का फैसला लिया है।

5 बार से अधिक चालान पर कड़ी कार्रवाई

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि 5 से अधिक चालान अगर पेंडिंग है तो ऐसे लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा। लोगों को व्हीकल ओनरशिप में बदलाव, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना या सरकारी पोर्टल से दूसरी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच से बाहर कर दिया जाएगा। चालान नहीं भरने वाले वाहन चालको का ई-वाहन पोर्टल पर एक्सेस बंद किया जा रहा है। विभाग की तरफ से 5000 से ज्यादा वाहन चालकों नो ट्रांजेक्शन कैटेगरी में डाल दिया गया है। इससे ऑनलाइन पोर्टल पर किसी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने पेंडिंग ट्रैफिक चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का फैसला किया है। यह लोक अदालत दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे लगेगी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें