मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है, चाहे बिहार की SIR लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई हो। यह बयान उन्होंने बिहार चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पटना में हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया।