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Vande Bharat Express: वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव करना पड़ सकता है भारी! हो सकती है 5 साल की जेल

Vande Bharat Express: रेलवे ने कहा कि ट्रेनों पर पथराव एक आपराधिक अपराध है और ऐसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ इंडियन रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। रेलवे ने कहा कि पत्थरबाजी से कई यात्री घायल हो गए, जिसे किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

अपडेटेड Mar 29, 2023 पर 12:39 PM
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Vande Bharat Express: पत्थरबाजी को लेकर दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने युवाओं से असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अपील की है

देश के कई राज्यों में हाल के दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तेलंगाना में हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। राज्य के महबूबाबाद जिले में अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। उस समय वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापत्तनम जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच जारी है।

हो सकती है 5 साल की जेल

पत्थरबाजी को लेकर दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) ने लोगों से असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक, SCR की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हाल के दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। इस साल जनवरी से अबतक ऐसी पत्थरबाजी की 9 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।


रेलवे ने कहा कि ट्रेनों पर पथराव एक आपराधिक अपराध है और ऐसा करने वाले आरोपियों के खिलाफ इंडियन रेलवे एक्ट की धारा 153 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। रेलवे ने कहा कि पत्थरबाजी से कई यात्री घायल हो गए, जिसे किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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पिछले महीने वंदे भारत को आधिकारिक रूप से शुरू करने से पहले भी विशाखापत्तनम के रेलवे यार्ड में इस ट्रेन के डिब्बों पर पत्थरबाजी की गई थी जिससे एक खिड़की का शीशा टूट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को डिजिटल माध्यम से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी।

39 लोग गिरफ्तार

रेलवे सुरक्षा बल ने अपने बयान में बताया कि पत्थरबाजी के मामले में अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पथराव की कुछ घटनाओं में 6 से 17 साल के नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। SCR ने कहा कि यह समाज के प्रत्येक पैरेंट्स, टीचर और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को ऐसी गतिविधियों से दूर रखने के लिए मार्गदर्शन दें। रेलवे के मुताबिक ऐसी घटनाओं से न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ट्रेन के समय में भी बदलाव करना पड़ा।

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